मुंबई: कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है. यानि एक जगह भीड़ इक्ट्ठा नहीं हो सकती है. आदेश के मुताबिक, पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा.
शहर में अनलॉक के दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. भारत सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, जिन लोगों को छूट दी गई है, सभी छूट जारी रहेगी. बुधवार शाम को जारी आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई में अब तक 1,75,886 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं.
अधिकारियों ने बताया कि डीसीपी ऑपरेशन्स ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया है जो मुंबई शहर में 30 सितंबर तक लागू रहेगा.