Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर की राजनीति चरम पर है. औरंगाबाद रैली को लेकर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज हो गया है. कई शर्तों के साथ उन्हें इस रैली को करने के लिए कहा गया था. लाउडस्पीकर के विवाद को लेकर फंसे राज ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. मुंबई पुलिस ने एमएनएस के कार्यालय से भी लाउडस्पीकर बरामद कर जब्त कर किया है. साथ ही पार्टी के नेता महेंद्र भानुशाली को हिरासत में लिया है.


मुंबई पुलिस ने चांदिवली यूनिट के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली के साथ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया है. हालांकि अभी इस मामले पर राज ठाकरे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है. इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख रजनीश सेठी ने इस मामले को लेकर कहा कि कथित विवादित भाषण को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी.






इन धाराओं में मुकदमा दर्ज


राज ठाकरे पर समुदायों के बीच द्वेष पैदा करने का मामला दर्ज किया गया है. भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है. साथ ही धारा 116 और 117 भी लगाई गई है. इससे पहले रैली को लेकर राज ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया था. धारा 149 के तहत भेजे गए इस नोटिस में कहा गया था कि रैली में नियमों का उल्लंघन किया गया है.


रैली में राज ठाकरे ने दिया अल्टीमेटम


1 मई को औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर जमकर हमला बोला. इस दौरान उन्होंने एनसीपी चीफ शरद पवार को सबसे ज्यादा निशाने पर लिया और उन्हें नास्तिक बताया. इसके अलावा राज ठाकरे ने एक बार फिर अल्टीमेटम देते हुए कहा कि,  कल दो मई है, 3 मई को ईद है, इसके बाद 4 मई को हम नही सुनेंगे. जहां-जहां लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं, वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा. उन्होंने कहा कि, औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र के हर जिले में ऐसी ही रैलियां की जाएंगीं.


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