Mumbai Rape Case: मुंबई के साकीनाका में 30 साल की महिला से रेप (Rape) और हत्या (Murder) के आरोपी मोहन चौहान (Mohan Chauhan) को दोषी करार दिया गया है. दिंडोशी कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी मोहन को दोषी करार दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज एच. सी. शिंदे ने फैसला सुनाया है.
मुंबई में साकीनाका पुलिस स्टेशन के अंतर्गत 9 और 10 सितंबर 2021 की रात करीब 3 बजे महिला की रेप कर हत्या हुई थी. बलात्कार और हत्या के आरोपी मोहन चौहान को डिंडोशी सेसन कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी ठहराया और अब दोषी मोहन के सजा पर बहस होगी. आरोपी मोहन को IPC की धारा 302, 376 (A), 376 (2) (m) सहित महाराष्ट्र पुलिस एक्ट 37 (1) (A) r/w 135 और SCST Act की धारा 31(1)(w) and 3 (2) (v) of के अंतर्गत दोषी करार दिया गया. आरोपी मोहन पर लगे सभी आरोप साबित हुए और बलात्कार और महिला की निर्मम हत्या का दोष सिद्ध हुआ.
राजनीतिक दलों ने किया था विरोध प्रदर्शन
गौरतलब है कि आरोपी ने महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दिया था जिससे महिला की मौत हो गई थी और सड़क किनारे एक टेंपो में महिला को छोड़ दिया था. सजा पर बहस के लिए 1 जून की तारीख रखी गई है. साकीनाका में महिला के बलात्कार और हत्या का मामला सामने आने के बाद राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे. इस घटना के बाद कई राजनीतिक दलों ने साकीनाका में विरोध प्रदर्शन भी किया था.
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