Mumbai: MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ दूसरा गैर जमानती वारंट जारी, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
Mumbai: गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया.
Mumbai: गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीड की परली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट (Non-bailable warrant) जारी किया है. राज ठाकरे के ख़िलाफ़ यह दूसरा नॉन बेलेबल वारंट है इसके पहले 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट भी ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है. यह नॉन बेलेबल वारंट साल 2008 के एक केस में जारी हुआ था, इसमें उनके खिलाफ IPC की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था.
लाउडस्पीकर (Loudspeaker Row) विवाद मामले में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है. दरअसल पिछले कुछ दिनों से सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे चर्चा में बने हुए हैं.
क्या है विवाद ?
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर को लेकर कहा है कि अगर 3 मई तक मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो जैसे को तैसा जवाब दिया जायेगा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये धमकी गले की फांस बनती दिख रही है. दरअसल, मुंबई की मस्जिदों में अवैध रुप से लगे लाउड स्पीकरों को हटाने की मांग सबसे पहले बीजेपी नेताओं ने ही उठाई थी लेकिन पिछले हफ़्ते भर में राज ठाकरे ने इसे पूरी तरह से हथिया लिया है.
मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम देते हुए राज ठाकरे ने कहा है कि नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए? घर पर पढ़िए. प्रार्थना आपकी है हमें क्यों सुना रहे हो? अगर इनको हमारी बात समझ नहीं आती तो आपकी मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे. राज्य सरकार को हम कहते हैं कि हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे. आपको जो करना है करो.
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