Hanuman Chalisa Row: क्या राणा दंपति को मिलेगी जमानत? मुंबई सेशंस कोर्ट सुनाएगी फैसला, आज ही रवि राणा के घर में दाखिल होगी BMC
Mumbai Sessions Court: सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर आज मुबई सेशन्स कोर्ट फैसला सुना सकती है. तो वहीं बीएमसी भी रवि राणा के खार वाले फ्लैट में दाखिल हो सकती है.
Rana Couple In Jail: हनुमान चालीसा विवाद में जेल भेजी गई सासंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत पर आज फैसला होना है. मुंबई की सेशंस कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया है. सुबह 11 बजे आज इस पर फैसला आ सकता है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बेल मिलेगी या नहीं. तो वहीं नवनीत राणा के पति रवि राणा के घर में आज बीएमसी भी दाखिल होने वाली है. फ्लैट में अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी ने नोटिस दिया था.
राणा दंपति के बुधवार का दिन है खास
दस दिन से मुंबई की जेल में बंद निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के लिए आज का दिन खासा अहम है. राणा दंपति की जमानत पर फैसले के लिए आज का दिन मुकर्रर हुआ है. शनिवार को दोनों पक्ष के वकीलों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी की थीं. विशेष जज आर एन रोकडे ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज सुबह 11 बजे उनकी जमानत अर्जी पर मुंबई की सेशंस कोर्ट का फैसला आ सकता है. राणा दंपति सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कराने के एलान के बाद गिरफ्तार किए गए थे. नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा 23 अप्रैल से जेल में बंद हैं.
बीएमसी की टीम रवि राणा के फ्लैट में होगी दाखिल
इस बीच, दिलचस्प बात ये है कि जब दोनों की जमानत अर्जी पर फैसला आने वाला होगा, उसी दौरान बीएमसी की टीम रवि राणा के खार स्थित फ्लैट में दाखिल होगी. बीएमसी ने रवि राणा को अवैध निर्माण को लेकर नोटिस दिया था जिसकी जांच के लिए आज बीएमसी की टीम उनके घर में जाएगी. अगर फ्लैट में अवैध निर्माण पाया गया तो उसको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी. मुंबई महानगर पालिका कानून की धारा 488 तहत नोटिस भेजा गया है. इस कानून के तहत बीएमसी को अधिकार है कि वह किसी भी इमारत में जाकर इस बात की छानबीन कर सकती हैं कि इमारत में किसी तरह का बदलाव या अवैध निर्माण तो नहीं किया गया है. मुंबई महानगर पालिका ने नोटिस में राणा दंपत्ति का नाम नहीं लिखा है बल्कि इसे खार पश्चिम की इमारत की आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट के मालिक/रहिवासी के नाम से जारी किया गया है.
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