सांप से डसवा कर महिला की हत्या करने के आरोप के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जमानत देने से इंकार करते हुए कहा कि सपेरे जहरीले सांप लेकर आते हैं और इससे हत्या करने का नया ट्रेंड बन गया है, राजस्थान में यह बहुत सामन्य हो गया है. मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के दौरान आरोपी कृष्ण कुमार के वकील आदित्य चौधरी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई भी सबूत नहीं मिले है. आरोपी पर आरोप है कि उसने अपने मित्र के साथ जाकर सपेरे से दस हजार रुपये में जहरीले सांप खरीदा था.
आरोपी के वकील ने कहा कि उसका दोस्त सांप या जहर क्यों ले रहा है इसकी जानकारी नहीं थी, उसे पता था कि इसका प्रयोग दवा के लिए होगा. इसके अलावा आरोपी जहरीले सांप को लेकर महिला के घर भी नहीं गया था.
आरोपी को दी जाए जमानत
आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हुए कहा कि आरोपी इंजीनियरिंगा का छात्र है और उसके भविष्य के लिए जमानत दे दी जाए. सांप से मर्डर की यह घटना साल 2019 की राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक गांव की है. आरोप है बहू अल्पना का जयपुर निवासी मनीष के साथ विवाह के बाद संबंध था. अल्पना और उसकी सास गांव में एख साथ रहती थी. अल्पना के पति और उनके भाई सेना में थे. अल्पना के पति सचिन की शादी 12 दिसंबर 2018 को हुई थी.जब उसका पति दूर था, तब अल्पना के मनीष के साथ विवाहेतर संबंध बन गए. वे अक्सर बात भी करते थे.जब सुबोध देवी को अफेयर की भनक लग गई और वह हमेशा फोन पर रहने के लिए उसे ताना मारने लगी.
प्रेम कहानी के कारण की हत्या
जब अल्पना की सास उसके प्रेम कहानी में बाधा बनने लगी तो उसने अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर अपनी सांस को सांप से डसवा कर मार डाला. हत्या के डेढ़ महीने बाद अल्पना के ससुराल वालों को उसपर शक हुआ और उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की. पुलिस ने अल्पना, मनीष और उसके दोस्त कृष्ण कुमार को सुबोध देवी की हत्या में शामिल माना. उसे 4 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार कर लिया गया तभी से वो जेल में है.
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