निकीता तोमर हत्याकांड मे फरीदाबाद की फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला, तौसीफ़ ने ही की थी निकिता की हत्या
निकिता तोमर की 26 अक्टूबर 2020 की दोपहर बल्लभगढ़ इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह बीकॉम फाइनल ईयर का अपना एग्जाम देकर कॉलेज के बाहर ही निकली थी. निकिता के साथ उस समय उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी.
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निकिता तोमर हत्याकांड में बुधवार को फरीदाबाद की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी तौसीफ़ और उसके साथी रिहान को दोषी करार दिया. अदालत के फैसले के बाद निकिता तोमर के परिवार ने संतुष्टि जताई और कहा कि पूरा इंसाफ तो तब मिलेगा जब दोषियों को फाँसी पर लटकाया जाएगा. परिवार का कहना है कि इन्हें पूरा विश्वास है कि अदालत दोषियों को फांसी की सजा सुनाएगी.
तीसरा आरोपी अजरुद्दीन बरी
इस मामले में की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया था. फरीदाबाद पुलिस ने भी हत्या के 11 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल कर दी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 55 लोगों ने गवाही दी जबकि बचाव पक्ष की तरफ से 2 गवाह पेश किए गए. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महज 30 तारीखों में हुई सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद बुधवार को दोपहर करीब 4 बजे अदालत ने अपना फैसला सुनाया और तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को हत्या का दोषी करार दिया. हालांकि तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को अदालत ने बरी कर दिया. अजरुद्दीन पर तौसीफ़ को हथियार देने का आरोप था.
शुक्रवार को होगी सजा पर बहस
दरअसल निकिता तोमर की 26 अक्टूबर 2020 की दोपहर बल्लभगढ़ इलाके में उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वह बीकॉम फाइनल ईयर का अपना एग्जाम देकर कॉलेज के बाहर ही निकली थी. निकिता के साथ उस समय उसकी एक दोस्त भी मौजूद थी. तभी गाड़ी में सवार तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ वहां पहुंचा और उसने पहले निकिता का अपहरण करने की कोशिश की और फिर निकिता के विरोध करने पर उसकी माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. ये पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिसके बाद इस वारदात को लेकर खूब हंगामा भी हुआ था.
हत्या के बाद निकिता के परिवार ने आरोप लगाया था कि पूरा मामला लव जिहाद का है. दोषी तौसीफ़ ने भी पुलिस की पूछताछ में यह कबूल किया था कि वह निकिता को पहले से जानता था और करीब 2 साल से निकिता ने उससे बात बंद कर दी थी. इसी एक तरफा प्यार के चलते उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. अब शुक्रवार को दोनो दोषियों की सजा पर बहस होगी.
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