Bengaluru News: कर्नाटक के सुब्रमण्या में कथित तौर पर एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने वाले एक मुस्लिम युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि मंगलुरु जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर कुक्के सुब्रमण्या में एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ घूमने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति पर कथित रूप से हमला करने के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.


पुलिस के अनुसार, सुल्लिया के पास कल्लुगुंडी का रहने वाले युवक अफीद की उम्र 20 साल की है. वह गुरुवार को नाबालिग लड़की को लेकर कुक्के सुब्रमण्या मंदिर आया था. पुलिस ने कहा, " जब वे कुमारधारा नदी के पास जा रहे थे, तब कुछ युवकों ने जोड़े को देखा और उनसे पूछताछ की थी. जब उन्हें पता चला कि लड़का और लड़की अलग-अलग समुदायों से हैं तो उन्होंने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की."


पुलिस ने दर्ज की शिकायत


पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुल्लिया के एक अस्पताल में अफीद का इलाज चल रहा है. वहीं, सुब्रमण्या पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है. पुलिस ने 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 323 (मर्जी से चोट पहुंचाना), 324 (खतरनाक हथियारों से मर्जी से चोट पहुंचाना), 307 (हत्या का प्रयास) और 365 के तहत मामला दर्ज किया है. 


सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर


अफीद की एक तस्वीर जिसमें वह अंडरगारमेंट पहने नीचे जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, वह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. घटना के कुछ घंटों बाद, प्री-यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने सुब्रमण्या पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उस शिकायत में आरोप लगाया गया कि अफीद ने लड़की से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जब वह बस का इंतजार केएसआरटीसी बस स्टैंड पर कर रही थी. पिता का आरोप है कि वह काफी देर तक उसका पीछा करता रहा और उसका मोबाइल नंबर मांगता रहा था. जब लड़की ने नंबर देने से इनकार कर दिया तो उसने कथित तौर पर उसे नदी के किनारे ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया. 


इंस्टाग्राम पर हुई थी मुलाकात


पुलिस के बताया कि अफीद इंस्टाग्राम के जरिये लड़की के संपर्क में आया था. करीब  एक साल से  उनके बीच चैट चल रही है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, "हमने शिकायतों और जांच दोनों के बाद मामला दर्ज किया है. हमने हमलावरों की पहचान कर ली है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पूछताछ के बाद पुलिस को यह पता चला कि लड़की की उम्र 18 साल से कम है इसलिए पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है. वहीं, लड़की के पिता के आरोपों के बाद पुलिस ने अफीद के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 354 (बी) (यौन उत्पीड़न) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 12 (यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया है.


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