Muzaffarnagar Slapping Case: 'अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाए?', मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर SC का यूपी सरकार से सवाल
UP Slapping Case: बीते दिन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फनगर थप्पड़ कांड मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने राज्य सरकार के उठाए गए कदमों के बारे में निर्देश लेने के लिए कहा है.
Supreme Hearing On Slapping Case: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में हुए मशहूर थप्पड़ कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए. कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद को इस संबंध में राज्य से निर्देश लेने के लिए कहा है.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले को 26 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए, जस्टिस एएस ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा, "मामले को 26 अप्रैल को रखें. इस बीच, यूपी के अतिरिक्त महाधिवक्ता अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए उठाए गए कदमों पर निर्देश लेंगे." अदालत सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की उचित जांच की मांग की गई.
पिछले साल सितंबर से इस संबंध में पारित कई आदेशों की निगरानी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रभावित छात्रों और पीड़ितों को परामर्श देने में राज्य सरकार की ओर से दिखाए गए अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया.
सुप्रीम कोर्ट ने कराई बच्चों की काउंसलिंग
इसके बाद नंवबर 2023 में कोर्ट ने घटना में शामिल बच्चों को काउंसलिंग देने के लिए और एक्सपर्ट चाइल्ड काउंसलर्स की हेल्प करने के लिए टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) को नियुक्त किया था. फिर टीआईएसएस ने इन बच्चों की काउंसलिंग के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. फरवरी 2024 में कोर्ट ने राज्य को इस रिपोर्ट में सुझावों को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया था.
क्या है मामला?
दरअसल, पिछले साल अगस्त के महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका एक बच्चे से दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारने के लिए कहती हैं. इस टीचर की पहचान तृप्ता त्यागी के नाम से हुई थी. टीचर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था.