मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: दिल्ली की अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में बृजेश ठाकुर और 18 अन्य को दोषी ठहराया
Muzaffarpur shelter home case: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की अदालत ने बृजेश ठाकुर को यौन उत्पीड़न और गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराया है. सजा पर 28 जनवरी को बहस होगी.
नई दिल्ली: चर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में दिल्ली की एक अदालत ने मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर और 18 अन्य को दोषी ठहराया है. अदालत ने एक आरोपी को बरी कर दिया. दोषियों की सजा पर 28 जनवरी को बहस होगी. अदालत ने बृजेश ठाकुर को पोक्सो कानून के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न और गैंगरेप का दोषी पाया है.
बता दें कि यह मामला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) द्वारा 26 मई, 2018 को बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद सामने आया था. इसके बाद बिहार पुलिस ने जांच शुरू की. इस बीच कुछ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. उन्होंने प्रभावशाली लोगों के मामले में शामिल होने का आरोप लगाया. राज्य पुलिस की तरफ से की जा रही जांच पर असंतोष जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
Brajesh Thakur convicted for aggravated sexual assault under POCSO Act and gang rape in Muzaffarpur shelter home case
— Press Trust of India (@PTI_News) January 20, 2020
सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2018 को दिए आदेश में सीबीआई को मुजफ्फरपुर के अलावा बिहार के 16 और आश्रय गृहों की जांच का आदेश दिया था. इस मामले को लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी हंगामा भी खूब खड़ा हुआ.