Manipur Politics: मणिपुर विधानसभा ने सोमवार (4 मार्च, 2024) को सर्वसम्मति से नाम बदलने से जुड़े विधेयक पारित किया. इसके तहत खुद से जगहों का नाम बदलने पर अधिकतम तीन साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसको लेकर राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करना है.
सीएम एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर विधानसभा में अपने भाषण का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''राज्य सरकार इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और पुरखों से मिली विरासत की रक्षा के प्रति गंभीर है.''
उन्होंने आगे कहा कि हम बिना सहमति के स्थानों के नाम बदलने और उनका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं करेंगे. इसमें शामिल दोषियों को कानून के तहत कड़ी सजा दी जाएगी.
विधेयक में क्या कहा गया है?
विधेयक को शुक्रवार (1 मार्च, 2024) को पेश किया गया था. इसमें कहा गया है कि कुछ लोग, समूह या संगठन दुर्भावनापूर्ण इरादे से स्थानों के लिए अनधिकृत नामों का उपयोग कर रहे हैं. इससे प्रशासन में भ्रम पैदा होने और सामाजिक सद्भाव खराब होने की संभावना है. इस कारण प्रशासन के अधिकारियों को काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है.
ये ऐसे समय पर सामने आ रहा है जब मणिपुर में हिंसा में 200 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं. राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मैतई समुदाय की मांग के विरोध में पिछले साल तीन मई को आदिवासी एकजुटता मार्च’ के आयोजन के बाद राज्य में हिंसा भड़क गई थी. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसके कारण तब से अब तक 219 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.