नई दिल्ली: नागालैंड राज्य के पूरे क्षेत्र को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून (​अफस्पा) के अंतर्गत छह और माह के लिए 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है. यह अवधि दिसंबर अंत तक लागू रहेगी. अफस्पा के अंतर्गत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार रहता है.


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा गया है कि सरकार का यह विचार है कि नागालैंड राज्य का पूरा क्षेत्र ऐसे अशांत एवं खतरनाक हालात में है कि सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है. ऐसे में छह और माह के लिए इसे 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया है.


मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल के जरिए जारी अधिसूचना में कहा गया कि अफस्पा, 1958 की धारा तीन के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार छह और माह के लिए नागालैंड राज्य के पूरे इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित करती है जो 30 जून 2021 से प्रभावी होगा.


कई दशकों से लागू है अफस्पा


आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हत्या, लूट और फिरौती के मामलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इससे पहले दिसंबर 2020 में अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था. तब 30 दिसंबर 2020 से छह महीने की अवधि के लिए इसे प्रभावी किया गया था. बता दें कि नागालैंड में दशकों से अफस्पा लागू है. इसके तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले होते हैं.


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