चेन्नई: राजीव गांधी की हत्या में दोषी नलिनी जेल से निकली, मिली है 1 महीने की पैरोल
21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदुर में एक मानव बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हुई थी. इस मामले के दोषी पेरारिवेलन, मुरुगन, नलिनी, शांतन, रविचंद्रन, जयकुमार और रॉबर्ट प्यास करीब तीन दशक से जेल में हैं.
चेन्नई: राजीव गांधी की हत्या मामले में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी आज जेल से बाहर निकली. मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों में से एक एस नलिनी को एक महीने की पैरोल दे दी. नलिनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर बेटी की शादी के इंतजाम के लिए छह महीने की पैरोल चाहती थी. इस मामले की पैरवी खुद नलिनी ने व्यक्तिगत रूप से की थी. पैरोल को लेकर नलिनी ने अपनी दलील में कहा था कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है और उसे पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं मिली है.
नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए छह अन्य लोगों में उसके पति वी श्रीहरन उर्फ मुरुगन, एजी पेरारिवलन, टी सुतेन्द्रराज उर्फ संथान, जयकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन शामिल हैं.
चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खुद को उड़ा लिया था. घटना के बाद पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद इन सभी के खिलाफ कोर्ट में सुवाई चली और सभी सातों दोषी करार दिए गए.
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