(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
ED Director Tenure: ईडी चीफ के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ किन नेताओं ने लगाई थी याचिका? फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत
SC On ED Director Tenure: ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा के विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताकर उन्हें पद से हटने का आदेश दिया है. इस फैसले के बाद सियासी घमासान मच गया है.
Supreme Court On ED Director: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक के रूप में संजय कुमार मिश्रा को दिए गए कार्यकाल के तीसरे विस्तार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इन याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए मंगलवार (11 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट ने उनके विस्तार को अवैध बताते हुए 31 जुलाई तक पद से हटने का आदेश दिया है. दरअसल, मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाएं डाली गई थी जिसमें केंद्र के फैसले को चुनौती दी थी.
जिन याचिकाकर्ताओं ने फैसले को चुनौती दी थी उनमें कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और पार्टी प्रवक्ता साकेत गोखले शामिल हैं. याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि ईडी निदेशक के कार्यकाल का विस्तार हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट कर रहा है.
क्या बोले रणदीप सूरजेवाला?
अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन याचिकाकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कांग्रेस सांसद रणदीप सूरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाए जाने को अवैध बताया है इससे अब केंद्र सरकार पर तीन सवाल उठते हैं.
सूरजेवाला ने कहा, "हमने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं. जिस तरह से ईडी को अलग-अलग राजनीतिक दलों पर छोड़ा गया, प्रताड़ित किया गया, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाया गया, प्रजातंत्र को कमजोर किया गया. यह सब आज साबित हो गया है.
महुआ मोइत्रा का बीजेपी पर तंज
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "ईडी निदेशक के विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मेरी याचिका में जीत हुई है. एक्सटेंशन को अवैध ठहराने के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद. बीजेपी से हम चुनाव में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे लेकिन कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे."
इसके साथ ही उन्होंने अपने वकीलों का भी धन्यवाद किया. उन्होंने कहा, "ईडी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए मेरे वकीलों वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और उनकी टीम को बहुत-बहुत धन्यवाद. ये लोकतंत्र की जीत है.
याचिकाकर्ता गोखले ने जताई खुशी
टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, "मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक के रूप में, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तरफ से ईडी निदेशक एसके मिश्रा को दिए गए अवैध विस्तार को रद्द कर दिया है."
गोखले ने कहा, "ईडी बीजेपी का एक उपकरण बन गया है और मोदी सरकार ने अपने पसंदीदा आदमी को बार-बार एक्सटेंशन देकर इस तथ्य को भी नहीं छिपाया. लोकतंत्र को फिर से पाने के लिए हम लड़ रहे हैं. हर जीत मायने रखती है."
'सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा'
वहीं, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, ''यह सरकार के चहरे पर जोरदार तमाचा है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विस्तार देने के उद्देश्य पर प्रश्न चिह्न लग गया है. यह केंद्र सरकार की बड़ी विफलता है.''
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