(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
नारद स्टिंग केसः जमानत पर स्थगनादेश वापस लेने वाली नेताओं की याचिका पर पहले होगी सुनवाई
नारदा स्टिंग केस में हर दिन नया मोड़ा आ रहा है. कलकता हाई कोर्ट सीबीआई की उस अर्जी पर सुनवाई करेगा जिसमें कहा गया है कि निचली अदालत पर भीड़ का दबाव होने के कारण इन नेताओं को जमानत देने की बात कही गई थी.
कोलकाताः कलकत्ता हाई कोर्ट की पांच जजों की बेंच नारदा स्टिंग मामले पर आज सुनवाई करेगी. बेंच उस मामले पर सुनवाई करेगी जिसमें वह नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल सरकार के दो मंत्रियों सहित कुल चार नेताओं की जमानत पर कोर्ट के पुराने स्थगनादेश को वापस लेने संबंधी अर्जी दी गई है. इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करेगी.
सीबीआई ने अपनी अर्जी में कहा है कि निचली अदालत पर भीड़ का दबाव होने के कारण इन नेताओं को जमानत की बात कही गई थी. इस मामले में सीबीआई ने कहा था कि मुकदमे को अन्य कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए.
हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के चारों आरोपी नेताओं मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हाकिम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी फिलहाल हाउस अरेस्ट हैं.
हाई कोर्ट की पांज जजों की बेंच ने कहा कि शुक्रवार को वह सबसे पहले आरोपियों की जमानत पर खंड पीठ द्वारा दिए गए चार स्थनादेशों को वापस लेने के आवेदन पर सुनवाई करेगी.
इसके बाद हाई कोर्ट की बेंच सीबीआई के उस अनुरोध पर सुनवाई करेगी जिसमें कहा गया है कि 17 मई को हुई आरोपियों की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद नेताओं को जमानत देने वाली सीबीआई की विशेष अदालत पर भीड़ का दबाव था.
बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर 2017 के नारद स्टिंग मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 17 मई की सुबह चारों नेताओं को गिरफ्तार किया था.
सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों को 17 मई को ही सभी नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच ने उसी दिन फैसले पर स्थागनादेश जारी कर दिया था और फैसले को लेकर जजों के बीच एक राय न होने के कारण हाउस आरेस्ट में भेज दिया गया था.
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