Narada Sting Tape Case: एक विशेष अदालत ने नारद स्टिंग टेप मामले में धनशोधन निवारण कानून के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लिया है. इसके बाद पश्चिम बंगाल के दो मंत्रियों सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम के अलावा तीन अन्य को बुधवार को समन जारी करने का आदेश दिया है.


सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने आरोपियों को 16 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया. अदालत ने दो मंत्रियों और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के निलंबित अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ भी संज्ञान लिया है.


अदालत ने निर्देश दिया कि मुखर्जी, हाकिम और मित्रा को पश्चिम बंगाल विधानसभाध्यक्ष के कार्यालय के माध्यम से समन भेजे जाएं क्योंकि तीनों विधायक हैं. इसके साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि अन्य दो को समन सीधे उनके पते पर भेजा जाए. वहीं नारद रिश्वत मामले में सीबीआई ने इस साल मई में फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया था.


क्या है मामला?


दरअसल, नारद न्यूज के संस्थापक मैथ्यू सैमुअल ने पश्चिम बंगाल में नारद स्टिंग ऑपरेशन चलाया था. सैमुअल ने एक काल्पनिक कंपनी बनायी थी और तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्रियों, सांसदों और नेताओं से मदद के लिए संपर्क किया. उनमें से कई को टीवी फुटेज में पैसे लेते हुए दिखाया गया था.



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