नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक को लेकर जारी गतिरोध होगा खत्म, मंत्री आतिशी ने जारी किया ये आदेश
सर्विसेज मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था और अब संसद में पास हुए इसके बिल के तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी (NCCSA) बनाई गई है.
NCCSA Meeting: दिल्ली सरकार ने बुधवार (16 अगस्त) को फैसला लिया है कि विभिन्न विभाग और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच बेहतर समन्वय के लिए अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठकें होती रहेंगी. इस बाबत सर्विसेज और विजिलेंस मंत्री आतिशी ने आदेश जारी किया है.
इस बारे में सर्विसेज मंत्री आतिशी ने कहा कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक के गतिरोध को खत्म कर अब नियमित रूप से अथॉरिटी की बैठक शुरू होगी. उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, सरकार के विभागों और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच जितना बेहतर समन्वय होगा उतने अच्छे से जनता के काम होंगे.
मंत्री आतिशी ने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार की ओर से दिल्ली के लोगों के हित में हो रहे कामों में कोई बाधा न आये इसलिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने तक अथॉरिटी की मीटिंग नियमित रूप से होती रहेगी और सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी.
क्या है पूरा मामला
सर्विसेज मंत्री आतिशी ने कहा कि जीएनसीटीडी अमेंडमेंट का जो अध्यादेश आया था और अब संसद में पास हुए इसके बिल के तहत दिल्ली में एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से सरकार और अफसरशाही के बीच कई प्रकार के गतिरोध आ रहे थे, जिस कारण पिछले कुछ समय से इस नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की मीटिंग नहीं हो पा रही थी. ऐसे में जनता के हित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठकें शुरू हो.
दिल्ली सरकार का आदेश जारी
दिल्ली के सभी विभागों में और नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी के बीच समन्वय कैसे बन पाए इसके लिए बतौर सर्विसेज मंत्री आतिशी ने एक आर्डर जारी किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और हम संविधान का सम्मान करते हैं. अब जब ये बिल संसद द्वारा पास किया गया है तो जबतक ये बिल कानून है हम इसका सम्मान करेंगे. हम उम्मीद करते हैं कि आगे जनता के काम न रुके इसलिए नियमित रूप से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक होगी.
उन्होंने कहा कि बेशक हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जबतक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है हम इसका सम्मान करेंगे. हम इसका सम्मान इसलिए भी करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिल्ली वालों के काम होते रहे और उनके कोई भी काम न रुके. इसलिए जरूरी है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी की बैठक हो और सभी विभागों में अथॉरिटी में समन्वय बना रहे. इसके लिए सरकार सिस्टम बनाएगी कि सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक कब, कैसे हो और कैसे सभी विभागों का अथॉरिटी के साथ समन्वय हो.
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