नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को बड़ा झटका, कोर्ट का टैक्स नोटिस पर रोक लगाने से इंकार
हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2011-12 के अपने टैक्स निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी.
नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स नोटिस पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है. हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें उन्होंने 2011-12 के अपने टैक्स निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी. जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस ए के चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं.
पीठ ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीस की याचिका भी खारिज कर दी. उन्होंने भी 2011-12 के अपने टैक्स निर्धारण की फाइल दोबारा खोले जाने को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने तीनों की याचिकाओं पर 16 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आयकर विभाग ने उस समय दलील दी थी कि राहुल गांधी के 2011-12 के आयकर निर्धारण की फाइल दोबारा इसलिए खोली गई क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए गए थे. अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि आयकर विभाग अदालती फैसले की घोषणा होने तक सोनिया, राहुल और फर्नांडीस के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाए.
सोनिया गांधी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम ने कहा था कि वह अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के मौखिक बयान पर विश्वास रखते हैं. मेहता ने कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने आयकर विभाग पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया, लेकिन इस संबंध में कुछ ठोस पेश नहीं किया.
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ आयकर संबंधी मामले बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में एक निचली अदालत के समक्ष दायर की गई निजी आपराधिक शिकायत पर जांच से निकले हैं.
शिकायत में सोनिया, राहुल और अन्य पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नेशनल हेराल्ड से संबद्ध कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (ए जे एल) को कांग्रेस द्वारा दिए गए 90.25 करोड़ रुपये के कर्ज की वसूली के अधिकार महज 50 लाख रुपये के भुगतान में यंग इंडिया को दिए जाने की साजिश रची.
आरोप लगाया गया कि नवंबर 2010 में 50 लाख रुपये की पूंजी से बनी यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड अखबार का संचालन करने वाली ए जे एल के लगभग सभी शेयर खरीद लिए. इस प्रक्रिया में यंग इंडिया ने ए जे एल के 90 करोड़ रुपये के कर्ज की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली थी.
आयकर विभाग ने कहा था कि यंग इंडिया में राहुल की हिस्सेदारी से उन्हें 154 करोड़ रुपये की आय हुई, न कि करीब 68 लाख रुपये की जैसा कि पूर्व में बताया गया था. विभाग पहले ही यंग इंडिया को 2011-12 के आयकर निर्धारण के लिए 249.15 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी कर चुका है.
बीजेपी ने साधा निशाना इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, थोड़ी देर पहले नेशनल हेराल्ड मामले में हाईकोर्ट ने सोनिया जी और राहुल जी की आय के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ याचिका ख़ारिज कर दी है. यह भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ाई में बड़ी जीत है. राहुल जी और सोनिया जी को पता था कि आज हेराल्ड मामले में फैसला आने है इसलिए आज भारत बंद का ऐलान किया गया था. इस केस में सोनिया जी राहुल जी और प्रियंका जी तीनों शामिल हैं.
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संबित पात्रा ने आगे बात करते हुए कहा, नेशनल हेराल्ड का मामला 5000 करोड़ के गबन का मामला है. पीएम नरेंद्र मोदी ने बेल गाड़ी की बात कही थी यह वही है जिसमे कांग्रेस के आधे से अधिक लोग बेल पर हैं. राहुल गांधी आज मीडिया को नहीं डरने की बात कर रहे थे वे वही हैं जिन्होंने अपने मामले में कोर्ट में कहा था कि इसे रिपोर्ट न करे जिसपर कोर्ट ने फटकार लगाई थी. कोर्ट में सोनिया जी को आरोपी नंबर 1 और राहुल जी को आरोपी नम्बर 2 बुलाया जाता है. वैसे 3 और 4 भी पार्टी में है.