National Herald Case: राहुल गांधी से 3 दिनों में 30 घंटे हुई पूछताछ, की गई ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग, शुक्रवार को फिर बुलाया
National Herald Case: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से आज लगातार तीसरे दिन ईडी की पूछताछ हुई. अब उन्हें शुक्रवार को फिर एजेंसी ने बुलाया है.
Rahul Gandhi Questioning: नेशनल हेराल्ड न्यूज़ पेपर (National Herald Newspaper) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आज लगातार तीसरे दिन पूछताछ की. उनसे एजेंसी ने करीब साढ़े 8 घंटे पूछताछ की. राहुल (Rahul Gandhi) से अब तक 30 घंटे सवाल-जवाब हो चुके हैं. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने अब एक बार फिर उन्हें शुक्रवार को बुलाया है.
सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने राहुल गांधी से आज ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) और इसका स्वामित्व रखने वाली कंपनी ‘यंग इंडियन’ से जुड़े निर्णयों में उनकी ‘निजी भूमिका’ के बारे में पूछताछ की. राहुल गांधी आज सुबह करीब 11 बजकर 35 मिनट पर मध्य दिल्ली में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय पहुंचे. उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी थीं.
ऑडियो और वीडियो रिकॉडिंग
अधिकारियों का कहना है कि तीन दिनों की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी के बयान की ऑडियो और वीडियो रिकॉडिंग की गई. उनके बयानों को ए4 साइज वाले कागज पर टाइप किया जा रहा है और मिनट-मिनट के आधार पर उन्हें दिखाया जाता है और हस्ताक्षर करवाया जाता है और इसके बाद जांच अधिकारी को इसे सौंपा जाता है.
जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी से एजेएल के स्वामित्व वाली करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्तियों के बारे में सवाल किया जा रहा है और इस बारे में भी पूछा जा रहा है कि कैसे एक गैर लाभकारी कंपनी ‘यंग इंडियन’ अपनी भूमि और भवनों को किराये पर देने की वाणिज्यिक गतविधियों को अंजाम दे रही थी.
कांग्रेस का दावा है कि इस मामले में कोई प्राथमिकी नहीं है और ‘अनूसूचित अपराध’ नहीं है जिसके आधार पर धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) का मामला दर्ज हो और राहुल गांधी-सोनिया गांधी को तलब किया जाए.
अधिकारियों ने कहा कि ईडी की कार्यवाही प्राथमिकी के आधार पर की जाने वाली प्रक्रियाओं की तुलना में कहीं ज्यादा ठोस है क्योंकि अदालत ने आयकर विभाग की ओर से दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया है और पक्रिया जारी रखी.
उनका कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) आयकर के मामले में लागू होती हैं तथा ये उन अपराधों का निर्धारण करती हैं जिनसे ईडी धनशोधन का मामला दर्ज कर ले.
कांग्रेस का प्रदर्शन
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के तीसरे दिन भी विरोध-प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है.
सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस गुरुवार को राष्ट्रपति और गृहमंत्री से मिलने का समय मांगेगी. समय मिला तो 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर ईडी और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की शिकायत करेंगे.
कांग्रेस ने दावा किया कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने से रोका गया और सिर्फ दो मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत एवं भूपेश बघेल को ‘24 अकबर रोड’ पहुंचने की अनुमति दी गई. राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि उन्हें पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वह पार्टी मुख्यालय जाने की कोशिश कर रहे थे.
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘‘देश में यह क्या हो रहा है? क्या हम ‘बनाना रिपब्लिक’ हो चुके हैं? क्या यही लोकतंत्र है? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं.’’
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) ने कहा, ‘‘पहले दिन (सोमवार) 200 लोगों को कांग्रेस (Congress) मुख्यालय जाने की अनुमति मिली. कल कुछ नेताओं को और आज तो हद हो गई. कहा गया कि केवल दो मुख्यमंत्री ही पार्टी मुख्यालय जा सकते हैं. कर्मचारी भी नहीं पहुंच पा रहे हैं. ऐसा तो कभी नहीं हुआ था.’’