नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आज गांधी परिवार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने आज किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए दिल्ली के आईटीओ पर बना हेराल्ड हाउस दो हफ्ते में खाली करने का आदेश दिया है. ये आदेश हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने दिया है. बता दें कि ये हेराल्ड हाउस 56 साल पुराना है.


हाई कोर्ट ने क्या कहा है?


अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस दो हफ्ते के बाद कानून के हिसाब से कार्रवाई को स्वतंत्र है. हाई कोर्ट ने कहा है, ‘’जिस तरह से एजेएल की 99% हिस्सेदारी यंग इंडियन को ट्रांसफर की गई वो सवालों के घेरे में है. एजेएल की लगभग 413 करोड़ की संपत्ति यंग इंडिया को चली गई. एजेएल ने एक तरह से यंग इंडियन ने हाईजैक कर लिया है.’’





गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था. इस आदेश में उसके 56 साल पुरानी लीज को खत्म करते हुए यहां आईटीओ पर प्रेस एरिया में भवन को खाली करने को कहा गया था. जिसके बाद एजेएल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका को खारिज कर दिया.


सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया-राहुल पर लगाया धोखाधड़ी का आऱोप


नेशनल हेराल्ड मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया था.


क्या है नेशनल हेराल्ड केस


नेशनल हेराल्ड अखबार को 1938 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया था जिसे चलाने का जिम्मा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी के पास था. शुरुआत से इस कंपनी में कांग्रेस और गांधी परिवार के लोग हावी रहे. करीब 70 साल बाद 2008 में घाटे की वजह से अखबार को बंद करना पड़ा. तब कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को पार्टी फंड से बिना ब्याज का 90 करोड़ रुपए का लोन दिया. फिर सोनिया और राहुल ने यंग इंडियन नाम से नई कंपनी बनाई. यंग इंडियन को एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए लोन के बदले में कंपनी की 99 फीसदी हिस्सेदारी मिल गई. यंग इंडियन कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 38-38 फीसदी की हिस्सेदारी है.


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