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NPR को फिर से क्यों अपडेट करने की पड़ रही जरूरत? गृह मंत्रालय ने वार्षिक रिपोर्ट में बताया

MHA की वार्षिक 2020-21 रिपोर्ट में कहा गया था कि सीएए कानून भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है. इसलिए यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है या कम नहीं करता है.

National Population Register Update: जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को फिर से अपडेट किया जाएगा. इसके लिए हर परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकीय और अन्य विवरण एकत्र किए जाएंगे. गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 7 नवंबर को प्रकाशित अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी है.

कई विपक्षी शासित राज्यों ने किया विरोध

NPR को पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी एकत्र करके 2015 में अपडेट किया गया था. कई विपक्षी शासित राज्यों ने इसका विरोध भी किया है. विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि नागरिकता नियम 2003 के अनुसार राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के संकलन की दिशा में पहला कदम है. केंद्र सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि अभी तक एनआरसी को संकलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता नियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है. गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट में कहा, "2015 में, कुछ क्षेत्रों जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान, निवास स्थान और पिता का और माता का नाम अपडेट किया गया और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबर एकत्र किए गए. जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है." एनपीआर जिसमें 115 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है, को जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना है जिसे COVID-19 के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है.

खुद कर सकेंगे अपडेट

MHA ने कहा कि एनपीआर को स्व-गणना के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है, क्योंकि वेब पोर्टल पर कुछ प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद निवासियों को अपने डेटा फील्ड को अपडेट करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है. रिपोर्ट, मंत्रालय की सभी उपलब्धियों और कार्यों का संकलन है. हालांकि, इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) का उल्लेख नहीं है. 

'CAA एक दयालु और सुधारात्मक कानून है'

एमएचए की वार्षिक 2020-21 रिपोर्ट में कहा गया था कि सीएए एक "दयालु और सुधारात्मक कानून" है जो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है और इसलिए, यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है या कम नहीं करता है. सीएए के पारित होने के बाद, ऐसी आशंकाएं थीं कि जब एक देशव्यापी एनआरसी किया जाता है, तो प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए गैर-मुस्लिमों को लाभ होगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी. सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सीएए और एनआरसी जुड़े हुए हैं. 

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