नई दिल्ली: पंजाब के पटियाला में रोड रेज केस में कांग्रेस नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर दोबारा विचार करने के लिए तैयार है. जुलाई में कोर्ट ने सिद्धू को गैरइरादतन हत्या के आरोप से बरी करते हुए सिर्फ मारपीट का दोषी माना था और महज़ 1000 रुपए का जुर्माना लगाया था.


इसके खिलाफ पीड़ित के परिवार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सिद्धू को नोटिस भी जारी किया. सिद्धू मामले में कोर्ट के आदेश की कॉपी में लिखा है issue notice restricted to quantum of sentence.


बता दें कि 304 यानि गैरइरादतन हत्या के आरोप पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी. नवजोत सिंह सिद्धू 323 (मारपीट) में दोषी हैं. सिर्फ उसी की सज़ा बढ़ाने पर सुनवाई होगी. 323 में अधिकतम 1 साल कैद की सज़ा है.


यह घटना 27 दिसंबर, 1988 की है, जब सिद्धू व उनके चचेरे भाई ने एक रोडरेज मामले में गुरनाम सिंह व दो अन्य की कथित तौर पर पिटाई की थी. उसके बाद आरोप लगे थे कि पिटाई की वजह से गुरनाम सिंह की बाद में मौत हो गई थी.


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