मुंबई: ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए नेवी वेस्टर्न कमांड ने बड़ा एलान किया है. अब अगर तीन किमी की रेंज में कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा. ड्रोन के साथ ही प्राइवेट हेलीकॉप्टर उडान पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही ड्रोन उड़ाने पर कई कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. ये एलान वेस्टर्न कमांड ने किया है. ड्रोन या प्राइवेट जहाज की उड़ान करने से पहले DGCA की इजाजत जरुरी है. DGCA के परमिशन लेटर एक हफ्ते WNC को देना होगा.


नेवी वेस्टर्न कमांड का हेड क्वार्टर मुंबई में स्थिति है. वेस्टर्न कमांड ने साफ हिदायत दी है कि हेडक्वार्टर के तीन किमी के दायरे में अगर कोई भी ड्रोन मिलता है तो नेवी उसे नष्ट कर देगी. सूत्र बता रहे हैं कि कुछ संदिग्ध गतिविधि का संकेत मिला है जिसके आधार पर ये फैसला लिया गया है. बता दें कि मुंबई पुलिस ने पहले ही ड्रोन पर प्रतिबंध लगा रखा है. मुंबई के आसमान में ड्रोन उड़ाना कानूनी पर अपराध है. नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होती है. 


नौसेना ने कहा, "उड़ान परिचालन के कार्यक्रम से कम से कम एक हफ्ते पहले नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) की वेबसाइट से उसकी मंजूरी लेनी होगी और मंजूरी पत्र की प्रति यहां पश्चिमी नौसेना कमान को सौंपी जानी चाहिए. सभी लोगों या असैन्य एजेंसियों को किसी भी कारण से क्षेत्र के अंदर ड्रोन उड़ाने से निषिद्ध किया जाता है. इनमें से ज्यादातर पाबंदियां पहले से लागू हैं लेकिन 27 जून को जम्मू में वायुसेना के एक तकनीकी हवाईअड्डे पर हुए ड्रोन हमले के बाद इन सख्त नियमों को दोहराया जा रहा है."


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