NCLAT Chairman: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक इकबाल सिंह चीमा 20 सितंबर तक अपने पद पर बने रहेंगे. केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी और तब तक एनसीएलएटी के मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एम वेणुगोपाल छुट्टी पर रहेंगे. जस्टिस चीमा इस दौरान लंबित फैसले सुनाने में सक्षम होंगे.
जस्टिस चीमा ने 10 सितंबर से एनसीएलएटी चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल समाप्त करने के केंद्र के जरिए जारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. हालांकि वो अपने नियुक्ति आदेश के मुताबिक 20 सितंबर तक के कार्यकाल को पूरा कर रहे थे. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जस्टिस चीमा को 20 सितंबर तक अपने कार्यालय की शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने 5 मामलों में निर्णय सुरक्षित रखा है और उनका फैसला आना अभी बाकी है.
4 साल तय कर दी गई थी अवधि
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि सेवा समाप्ति आदेश इसलिए जारी किया गया था क्योंकि हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफार्म्स एक्ट 2021 ने सदस्यों की अवधि 4 साल तय कर दी गई थी, जबकि चीमा को 11 सितंबर 2017 को एनसीएलएटी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था.
उन्होंने कहा कि लिहाजा केंद्र सरकार के पास नए कानून के तहत बर्खास्तगी आदेश जारी करने की शक्ति है. लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार जस्टिस एआईएस चीमा को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवा जारी रखने और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट देने पर तैयार हो गई है.
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