Anil Deshmukh: मुंबई में पूर्व मंत्री की रिहाई पर भीड़ जुटाकर स्वागत करना पड़ा महंगा, 100 लोगों पर केस
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जब मुंबई में आर्थर रोड जेल से जमानत पर रिहा हुए तो उनके सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जमा हो गई थी. कई जगहों पर जश्न मना.
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Anil Deshmukh News: महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) की सालभर बाद जेल से जमानत पर रिहाई हुई तो उनके समर्थक उनका स्वागत करने के लिए जुटे. समर्थकों ने सड़क पर एकत्रित होकर खुशी जाहिर की. इस मामले में पुलिस ने बिना इजाजत भीड़ एकत्रित करने का मामला दर्ज किया है. इसमें राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट निलेश प्रकाश भोंसले समेत 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मामला मुंबई पुलिस (Mumbai police) की ओर से दर्ज किया गया है.
जानकारी के मुताबिक, इस मामले में IPC की धारा 143 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज की गई है. मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया कि बिना इजाजत रास्ते पर भीड़ एकत्रित की गई और जेल से निकले नेता का इस तरह से स्वागत-सत्कार किया गया.
अनिल देशमुख की रिहाई पर एनसीपी नेताओं ने मनाया जश्न
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कल महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जब जेल से जमानत पर रिहा हुए तब 100 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो गए. समर्थकों में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष एडवोकेट निलेश प्रकाश भोंसले भी थे. वहीं, उनके समर्थकों ने नागपुर में देशमुख के आवास पर भी जश्न मनाया. विपक्ष के नेता अजित पवार, प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सहित एनसीपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया.
एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रहे देशमुख
अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में थे. बुधवार को जब वह जमानत पर बाहर आए तो एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने अनिल देशमुख का स्वागत किया. आर्थर रोड जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष के नेता अजित पवार ने कहा, ''देशमुख पर अन्याय हुआ था. उनकी रिहाई से हमें बेहद खुशी हुई है.''
जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका हुई खारिज
इससे पहले मंगलवार को अनिल देशमुख की जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. हालांकि, उनकी जमानत बरकरार रखी गई. हाईकोर्ट के जमानत बरकरार के आदेश के साथ ही 100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में अनिल देशमुख के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ.
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