Bhopal Hospital Fire Tragedy: भोपाल के अस्पताल में बच्चों की मौत पर NCPCR ने लिया संज्ञान, फायर सेफ्टी ऑडिट के दिए आदेश
Bhopal Hospital Fire Tragedy: भोपाल में हमीदिया अस्पताल कैंपस में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी. इस मामले में NCPCR ने स्वतः संज्ञान लेते हुए फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश जारी किए हैं.

Bhopal Hospital Fire Tragedy: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार को हमीदिया अस्पताल के कैंपस में आग लगने से हड़कंप मच गया था. हमीदिया अस्पताल के कैंपस एरिया में बने कमला नेहरू बिल्डिंग के पीडियाट्रिक विभाग में आग लगने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी. जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है.
कमला नेहरू बाल चिकित्सालय के एसएनसीयू में चार शिशुओं की मौत के संबंध में एनसीपीसीआर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच दल गठित करने को कहा है. इसके साथ ही आदेश जारी किया है कि अस्पताल अपने फायर एनओसी के विवरण और किए गए फायर सेफ्टी ऑडिट के विवरण से भी अवगत कराएगी. इसके साथ ही मृत शिशुओं के परिवारों के लिए पर्याप्त मुआवजे की भी मांग की गई है.
NCPCR writes to MP Chief Secy,asking him to constitute an inquiry team. It also him to apprise it of the details of fire NOC given to the hospital&details of last fire safety audit done for the said hospital. It also asks for adequate compensation for families of deceased infants
— ANI (@ANI) November 9, 2021
एनसीपीसीआर ने एनआईसीयू, पीआईसीयू, एसएनसीयू और बच्चों के लिए अन्य चिकित्सा सुविधाओं वाले सभी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और नर्सिंग होम में फायर सेफ्टी ऑडिट किए जाने की बात कही है. एनसीपीसीआर का कहना है कि इसके लिए अस्पताल को फायर विभाग से एनओसी प्राप्त करनी चाहिए और दिए गए मानदंडों को पूरा करने के बाद ही नवीनीकरण प्राप्त करना चाहिए.
NCPCR recommends that fire safety audits should be undertaken in all hospitals/medical colleges/nursing homes having NICU, PICU, SNCU&other medical facilities for children.They should get NOC from Fire Dept & get renewal only after meeting given criteria: NCPCR to all Chief Secys pic.twitter.com/IOfiaFLGcq
— ANI (@ANI) November 9, 2021
एनसीपीसीआर ने निकट भविष्य में अस्पतालों में हो रही ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. एनसीपीसीआर ने भविष्य में किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए सभी जिलों को अग्निशमन सेवा अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निर्धारित अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं.
NCPCR recommends that fire safety audits should be undertaken in all hospitals/medical colleges/nursing homes having NICU, PICU, SNCU&other medical facilities for children.They should get NOC from Fire Dept & get renewal only after meeting given criteria: NCPCR to all Chief Secys pic.twitter.com/IOfiaFLGcq
— ANI (@ANI) November 9, 2021
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है. जिसमें इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आयोग के लिए जिलेवार अनुपालन रिपोर्ट की व्यवस्था करने की बात कही गई है.
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