नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि किसी फिल्म, न्यूजरील या डाक्यूमेंट्री में कहानी के बीच राष्ट्रगान बजाए जाने पर दर्शकों को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. इसके साथ ही सु्प्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि फिल्म के शुरु होते वक्त राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ा होना जरुरी है लेकिन इस दौरान राष्ट्रगान गाया भी जाए ये जरुरी नहीं है. इस मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी.


आपको बता दें कि 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और हॉल में मौजूद लोग राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों. साथ हीजिस दौरान राष्ट्रगान बजे, उस समय सिनेमा हॉल के दरवाज़े बंद रखे जाएं.


जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था "आप कौन हैं? अगर आप भारतीय हैं तो आपको राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े होने में तकलीफ नहीं होनी चाहिये. लोगों को इस बात का अहसास कराया जाना चाहिये कि यह मेरा देश है. यह हर भारतीय नागरिक का दायित्व है कि वो भारतीय झंडे और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे."