'अगर गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी', NEET मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब
NEET UG Results 2024: नीट मामले को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) उचित कार्रवाई करेगा.
NEET UG Results 2024: नीट (NEET) यूजी 2024 की परीक्षा और इसके रिजल्ट को लेकर विवाद जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 जून, 2024) को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी कर 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि 0.1 प्रतिशत भी गड़बड़ी हुई तो देखना जरूरी है क्योंकि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है. हम उम्मीद करते हैं कि NTA समय रहते उचित कार्रवाई करेगा. कोर्ट ने कहा कि इस गड़बड़ी से कोई डॉक्टर बन जाएगा तो ये समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा.
याचिकाकर्ता ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने कहा की NTA अपने जवाब में अब तक हुई जांच की भी जानकारी दे. सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कहा कि आप (याचिकाकर्ता) अपनी ये सारी मांग 8 जुलाई को रखें. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
वहीं, याचिकाकर्ता के वकील दिनेश जोतवानी (DINESH JOTWANI) ने कहा कि आज की सुनवाई स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी रही. कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देश के स्वास्थ्य सिस्टम से खेल रहे हैं.
पिछले सुनवाई में क्या हुआ था?
केंद्र सरकार और NTA ने पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस नंबर रद्द कर दिए हैं.
इसको लेकर केंद्र ने कहा है कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए ग्रेस नंबर को छोड़ने का विकल्प होगा. स्टूडेंट को 23 जून को दोबारा पेपर में शामिल होने या अपने वास्तविक मार्क्स के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में भाग लेने का विकल्प दिया है. इसका परिणाम 30 जून को आएगा.
ये भी पढ़ें- NEET-UG Paper Leak Case: जिस शख्स ने कराई नीट की डील, कैमरे पर उसने ही कर दिया बड़ा खुलासा