नीट के पेपर में एक सवाल के दो सही उत्तर, सुप्रीम कोर्ट ने अब किससे मांगी राय, जानें क्या है पूरा मामला
NEET-UG 2024: SC ने NEET-UG 2024 में एक सवाल के दो सही उत्तर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान SC ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को इस मामले में विशेषज्ञों की कमेटी बनाने को कहा है.
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NEET-UG 2024: NEET-UG 2024 परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (22 जुलाई) को सुनवाई हुई. SC ने IIT दिल्ली के डायरेक्टर को मंगलवार (23 जुलाई) दोपहर 12 बजे तक एग्जाम में एक प्रश्न के सही उत्तर पर राय देने के संबंध में तीन विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, कुछ छात्रों ने प्रश्न के दो विकल्पों के लिए अंक देने के NTA के फैसले को चुनौती दी है. इस मामले की जांच अब कमिटी करेगी. बता दें कि 23 जुलाई को भी पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी.
याचिका में कही गई ये बात
SC में दाखिल याचिका में कहा गया है कि किसी विशेष प्रश्न के उत्तर के लिए अंक देने या न देने का असर लास्ट मेरिट पर पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब दिल्ली IIT के डायरेक्टर को तीन विशेषज्ञों की टीम गठित करनी होगी. ये टीम सुप्रीम कोर्ट में सही उत्तर की रिपोर्ट सामने रखेगी.
इन सवालों पर उठे हैं सवाल
कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी दलील में कहा था कि परमाणु और उसकी विशेषताओं से जुड़े एक सवाल में दो सही उत्तर थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर ध्यान दिया है. इस सवाल में एक विशेष जवाब देने पर ही छात्रों को 4 अंक मिलें हैं. मगर दूसरा उत्तर भी सही है. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि इससे सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट पर असर पड़ेगा.
कोर्ट ने कही ये बात
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आईआईटी दिल्ली के निदेशक से हम अनुरोध करते हैं कि वो इसको लेकर तीन विशेषज्ञों की एक टीम का गठन करे. ये टीम सही विकल्प पर राय तैयार करेगी और 23 जुलाई दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रार को राय देने को कहा है. SC ने आईआईटी दिल्ली के निदेशक को आदेश से अवगत कराने को भी कहा है.
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