NEET-UG 2024: ग्रेस मार्क्स, NTA की ट्रांसपेरेंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई
NEET-UG 2024 परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा. वहीं एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है.
NEET-UG 2024: नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने कहा है कि परिणामों से पहले विशेष रूप से मामले की सुनवाई हुई थी. उन्होंने कहा कि यहां छात्र केवल पेपर लीक के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे न कि ग्रेस मार्क्स या अन्य के बारे में, क्योंकि ये रिजल्ट से पहले 1 जून को लिस्टेड किया गया था.
अलख पांडे ने कहा कि हमारी जनहित याचिका कल (12 जून) लिस्टेड होगी, जो कि पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की ट्रांसपेरेंसी और अन्य सभी चीजों के बारे में होगी. वहीं आज की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की समस्याएं हैं और एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग पर कोई राहत नहीं दी है.
पेपर लीक होने के आधार पर दायर की गई थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता जे. साई दीपक की भी प्रतिक्रिया सामने आई. उन्होंने कहा कि कोर्ट में कई याचिकाएं सूचीबद्ध की गई है. कुछ याचिकाएं परिणाम घोषित होने से पहले ही इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था. उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं.
काउंसलिंग प्रक्रिया पर नहीं लगाई जाएगी रोक
उन्होंने कहा कि हमारी याचिका थोड़ी अलग है. हम अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर जमा किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को लगभग 70 से 80 अंक अनुग्रह अंक के रूप में दिए गए हैं. हम अनुग्रह अंक के मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं. कोर्ट ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन कोर्ट स्पष्ट है कि वह इस स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएगा.
यह भी पढ़ें- Stock Market Opening: तेजी पर खुलकर शेयर बाजार लड़खड़ाया, सेंसेक्स 76,400 के नीचे तो निफ्टी 23250 से फिसला