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आज से पूरे देश में बदल जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस और RC, जानिए- कैसे कर सकते हैं अपडेट

नए नियम के आने से पूरे देश में डीएल एक जैसा हो जाएगा. इन नए बदलावों के चलते सरकार अब से वाहनों और ड्राइवरों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार कर सकेगी.

नई दिल्ली: देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों में कई सारे बदलाव हुए हैं. आज यानी 1 अक्टूबर से कुछ नियम और बदल रहे हैं. इन नियमों के बदलने का सीधा असर आप पर भी होगा इसलिए इन बदले हुए नियमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है.

आपको बता दें कि आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा और आपको अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा. यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी. इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) एक ही रंग का हो जाएगा. इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे.

क्यूआर कोड होने की वजह से कोई भी अपना पिछला रिकॉर्ड छुपा नहीं सकेगा. जानकारी के मुताबिक इन क्यूआर कोड को रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा. इन नए बदलावों के चलते सरकार अब से वाहनों और ड्राइवरों का ऑनलाइन डाटाबेस भी तैयार कर सकेगी.

अभी तक जो नियम था उसके मुताबिक देश के हर राज्य में अलग-अलग ड्राइविंग लाइसेंस होता है. लेकिन नए नियम के आने से पूरे देश में डीएल एक जैसा हो जाएगा. अब से न सिर्फ डीएल और आरसी का रंग एक जैसा होगा, बल्कि उनकी प्रिटिंग भी एक जैसी ही हो जाएगी. सरकार ने इसके लिए पहले ही अधिसूचना जारी कर दी थी.

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