नई दिल्लीः 3 मई तक के लिए जारी हुए लॉकडाउन के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है. नई गाइडलाइन में कई सेवाओं को राहत दी गई है जबकि कई सेवा अभी भी लॉकडाउन के तहत बंद हैं. आईए आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइन के मुताबिक किन किन सेवाओं को राहत दी गई है. सरकार की ओर से जिन सेवाओं को छूट दी गई है वह 20 अप्रैल के बाद लागू होंगे.


सरकार के मुताबिक अभी एक हफ्ते तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन होगा. 20 अप्रैल के बाद हर इलाके का मूल्यांकन होगा. उसके बाद ही छूट को लेकर फैसला होगा. वो इलाके जो हॉटस्पॉट हैं या जो हॉटस्पॉट बन सकते हैं वहां किसी को छूट नहीं मिलेगी.


इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को मिली छूट


लॉकडाउन के कारण घरों में बिजली और पानी की समस्या बढ़ गई थी. इस समस्या को देखते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर को काम करने की छूट दी है. नई गाइडलाइन के मुताबिक अब इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर अब घर जाकर काम कर सकते हैं.


लॉकडाउन के कारण कई अन्य कंपनियों के साथ साथ आईटी कंपनियां भी पूरी तरह बंद थी. सरकार के नई गाइडलाइन के मुताबिक अब आईटी कंपनियां खुलेंगी भी और काम भी होगा. सरकार की ओर से जारी गाईडलाइन में कहा गया है कि 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ऑफिस को खोल सकते हैं.


सड़क और बिल्डिंग बनाने की इजाजत


गांव में सड़क और बिल्डिंग बनाने की इजाजत दे दी गई है. इसके अलावा मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है.


नई गाइडलाइन के मुतबिक ई कॉमर्स कंपनियों को भी छूट दी गई है. कुरियर सेवाओं को काम करने की भी इजाजत दी गई है. वहीं सरकार के नई गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल और लॉज खोले जाएंगे.


मौजूदा समय में गांवों में रबी की फसलें पक कर तैयार हो चुकी है. लॉकडाउन के कारण फसलों को काटने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे थे. सरकार के नई गाइडलाइन के मुताबिक कृषि क्षेत्र को रियायत दी गई है.


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