न्यू मोटर व्हीकल एक्ट: अब गुरुग्राम में कटा 59 हजार रुपये का चालान, ये है मामला
जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालान हुआ है उसे 10 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. कल गुरुग्राम में ही एक आदमी को इतने भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ा कि उन्होंने जुर्माना भरने की जगह अपनी गाड़ी को पुलिस के पास छोड़ने में ही खैरियत समझी.
नई दिल्ली. नए मोटर मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद देशभर में ट्रैफिक पुलिस ऐसे-ऐसे चालान कर चुकी है जो अब सुर्खियों में हैं. हरियाणा के गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने एक वाहन का 59 हजार रुपये का चालान काट दिया है. यह चालान ट्रैक्टर-ट्रॉली का हुआ है. कल भी गुरुग्राम में ही एक स्कूटी चालक का 23 हजार का चालान कट चुका है.
जिस ट्रैक्टर-ट्रॉली का चालान हुआ है उसे 10 नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. इसमें बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना आरसी, शराब पी कर तेज़ रफ़्तार से ट्रैक्टर चलाना समेत 10 नियमों का उल्लंघन शामिल है.
15 हजार की स्कूटी के लिए 23 हजार का हुआ था चालान बता दें कि कल गुरुग्राम में ही एक आदमी को इतने भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ा कि उन्होंने जुर्माना भरने की जगह अपनी गाड़ी को पुलिस के पास छोड़ने में ही खैरियत समझी. दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान किसी काम से बिना हेलमेट के गुरुग्राम गए हुए थे, उसी वक्त उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया.
ट्रैफिक पुलिस ने उनसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिखाने को कहा, लेकिन उस वक्त दिनेश के पास कुछ नहीं था. दिनेश कहा कि वो कुछ बाद सब कुछ दिखा देंगे लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और बिना हेलमेट के 1 हजार, बिना इंश्योरेंस 2 हजार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5 हजार, बिना रजिस्ट्रेशन 5 हजार और बिना पॉल्यूशन एनओसी होने के कारण 10 का जुर्माना लगाकर 23 हजार का जुर्माना उनके हाथ में थमा दिया. इतने भारी भरकम जुर्माने को लेकर दिनेश का कहना है कि जितना जुर्माना उन पर लगाया गया है उतने की तो गाड़ी भी नहीं है. उन्होंने कहा वो 15 हजार की स्कूटी के लिए 23 हजार का जुर्माना भरने नहीं जायेंगे.
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