न्यू मोटर व्हीकल एक्ट: 15 हजार की स्कूटी के लिए कटा 23 हजार का चालान, मालिक ने कहा- इतने की तो गाड़ी भी नहीं
दिल्ली के दिनेश मदान नाम के एक शख्स पर न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 23 हजार का जुर्माना किया गया. दिनेश की जिस स्कूटी के लिए उन पर 23 हजार का जुर्माना किया गया उसकी कीमत 15 हजार है.
नई दिल्ली: नए मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत गुरुग्राम में एक आदमी को इतने भारी भरकम जुर्माने का सामना करना पड़ा कि उन्होंने जुर्माना भरने की जगह अपनी गाड़ी को पुलिस के पास छोड़ने में ही खैरियत समझी. दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान किसी काम से बिना हेलमेट के गुरुग्राम गए हुए थे, उसी वक्त उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया.
ट्रैफिक पुलिस ने उनसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, एयर पॉल्यूशन एनओसी और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दिखाने को कहा, लेकिन उस वक्त दिनेश के पास कुछ नहीं था. दिनेश कहा कि वो कुछ बाद सब कुछ दिखा देंगे लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और बिना हेलमेट के 1 हजार, बिना इंश्योरेंस 2 हजार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5 हजार, बिना रजिस्ट्रेशन 5 हजार और बिना पॉल्यूशन एनओसी होने के कारण 10 का जुर्माना लगाकर 23 हजार का जुर्माना उनके हाथ में थमा दिया.
इतने भारी भरकम जुर्माने को लेकर दिनेश का कहना है कि जितना जुर्माना उन पर लगाया गया है उतने की तो गाड़ी भी नहीं है. उन्होंने कहा वो 15 हजार की स्कूटी के लिए 23 हजार का जुर्माना भरने नहीं जायेंगे.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने महानगर में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए 3,900 चालान जारी किए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. संसद ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 को जुलाई में पारित किया था. इसमें सड़क यातायात नियमनों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना और उल्लंघनों के लिए सख्त जुर्माने लगाने आदि की बात कही गई थी. यह विधेयक सड़क सुरक्षा को सुधारने के प्रयासों के तहत लाया गया था. यातायात पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक उसने रविवार को 3,900 चालान काटे.
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