नई दिल्ली: ABP न्यूज़ को सूत्रों से मिल रही जानाकरी के मुताबिक़ इस बजट में मोदी सरकार डायरेक्ट टैक्स स्लैब में भारी बदलाव करने वाली है. टैक्स में छूट का दायरा बढ़ाने के साथ ही टैक्स स्लैब को नए सिरे से बदल सकती है.
जानकारी के मुताबिक 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा, जबकि 3 लाख से 10 लाख की आमदनी पर 10 फीसद टैक्स देना होगा. इसी तरह 10 लाख से 20 लाख तक 20 फीसद और 20 लाख से ऊपर पर 30 फीसद टैक्स होग.
EXCLUSIVE: बजट से बनेगी बात, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 30 लाख तक के टैक्स में मिलेगी भारी छूट
अब तक 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर पर 30 फीसद टैक्स है.
नए बदलाव में किसका नुकसान, किसका फायदा?
अब नए बदलाव को ग़ौर से देखें तो इसमें सभी के लिए फायदे नहीं हैं. बल्कि जिनकी आमदनी 5 लाख तक है इस नए बदलाव से उन्हें नुकसान हो रहा है. दरअसल, इस नए बदलाव में जहां 10 फीसद के टैक्स दर को दोबारा लाने की बात कही गई वहीं 5 फीसद के टैक्स दर को ग़ायब करने का मामला है.
इसका सीधा मतलब ये है कि जिनकी आमदनी 5 लाख तक है उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा.
पहले के मुकाबले कितनी आमदनी पर किसना टैक्स?
5 लाख तक आमदनी
जिनकी आमदनी 5 लाख तक है वो अब तक 12,500 रुपये टैक्स दे रहे हैं. अब 10 फीसद की दर के हिसाब से उन्हें 20 हज़ार टैक्स देना पड़ सकते हैं. यानि 7,500 रुपये का नुकसान होगा.
10 लाख तक आमदनी
लेकिन पांच लाख से ज्यादा आमदनी करने वालों को राहत है. जिनकी आमदी 10 लाख तक है वो अब तक एक लाख 12 हज़ार 500 रुपये टैक्स दे रहे हैं, अब उन्हें 70 हज़ार ही टैक्स के तौर पर देने होंगे, यानी उन्हें 42 हज़ार 500 का फायदा होगा.
15 लाख तक आमदनी
15 लाख कमाने वालों को भी राहत है. जिनकी आमदनी 15 लाख तक है वो अब तक 2 दो लाख 62 हज़ार 500 रुपये टैक्स दे रहे हैं, अब उन्हें 1 लाख 70 हज़ार ही टैक्स के तौर पर देने होंगे, यानी उन्हें 92 हज़ार 500 का फायदा होगा.
20 लाख तक आमदनी
20 लाख तक की आमदनी करने वालों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. जिनकी आमदनी 20 लाख तक है वो अब तक 4 लाख 12 हज़ार 500 रुपये टैक्स दे रहे हैं, अब उन्हें 2 लाख 70 हज़ार ही टैक्स के तौर पर देने होंगे, यानी उन्हें एक लाख 42 हज़ार 500 का फायदा हो सकता है.
नए टैक्स स्लैब: 5 लाख कमाने वालों को 7500 का नुकसान, 20 लाख कमाने वालों को 1,42,500 का फायदा
एबीपी न्यूज़
Updated at:
10 Jan 2018 10:28 AM (IST)
अब तक 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है. 2.5 लाख से 5 लाख तक पर 5 फीसदी, 5 लाख से 10 लाख तक पर 20 फीसदी और 10 लाख से ऊपर पर 30 फीसद टैक्स है.
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