Maharashtra News: मुंबई पुलिस ने शहर में नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में 156 और बिना हेलमेट पहने मोटर साइकिल चलाने के आरोप में 2,465 लोगों को पकड़ा और चालान किया. न्यू ईयर के जश्न के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए शहर में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पकड़ने के लिए शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक अभियान चलाया गया.
अधिकारी ने कहा कि यातायात पुलिस ने सड़क नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नजर रखने के लिए शहर की विभिन्न सड़कों पर जांच चौकियां बनाई थीं. उन्होंने बताया कि शहर की पुलिस ने नशे में धुत 156 वाहन चालकों को पकड़ा जबकि 66 लोगों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने के लिए कार्रवाई की गई. अधिकारी ने बताया कि बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले 2,465 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और टू व्हीलर वाहनों पर तीन लोगों को बिठाने के चलते 274 लोगों का चालान काटा गया.
रेड लाइट जंप पर हो सकती है एक साल की सजा
उन्होंने कहा कि पुलिस ने यातायात ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 679 चालकों के खिलाफ कार्रवाई की और पार्किंग निषेध क्षेत्र में खड़े वाहनों को लेकर 3,087 लोगों पर जुर्माना लगाया. पुलिस ट्रैफिक रूल का पालन इसलिए करने को बोलती है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके इसिलए ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना बहुत जरूरी है. यदि कोई व्यकित रेड लाइट जंप करता है तो ट्रैफिक पुलिस उसका एक हजार से 5 हजार तक का चालान कर सकती है.
साथ ही छह महीने से लेकर 1 साल तक के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है. मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, अगर कोई व्यकित बिना हेलमेट पहने टू व्हीलर चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका चालान काटा जा सकता है. उसका चालान 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है. वहीं अगर व्यकित ने हेलमेट पहनने के बाद भी उसका स्ट्रिप लॉक नहीं किया तो दो हजार का चालान होगा.