New Year Corona Guidelines: न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले जान लें किस राज्य में किस तरह की है सख्ती और क्या है छूट
Corona Guidelines: भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन के मामलों को देख कई राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी कर नए साल के जश्न पर रोक लगा दी है.
Coronavirus: भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना और ओमिक्रोन के मामलों को देख देशभर में नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है. ओमिक्रोन के मामले 1200 के पार हो गए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक ओमिक्रोन ने 24 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है और मामलों की संख्या 1270 हो गई है. ओमिक्रोन के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं.
ओमिक्रोन का बढ़ता आंकड़ा तीसरी लहर की आशंका को पैदा कर रहा है जिसको देखते हुए अब कई राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
आईये देखते हैं किन राज्य के लोगों के लिए नए साल जश्न रहेगा फीका
दिल्ली
दिल्ली में ओमिक्रोन के कुल मामलों की संख्या 320 हो गई है और लगातार तेजी से कोरोना मामले बढ़ रहे हैं. दिल्ली सरकार ने इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इसके तहत अब दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन हैं. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए शहर में कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने देने की हिदायत दी गई है. दिल्ली में इस दौरान सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, स्पा, जिम, स्कूल और युनिवर्सिटी को फिलहाल अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा. दिल्ली में होटल और रेस्तरां को सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत के साथ काम करने की अनुमति दी गई है.
उत्तर प्रदेश
यूपी में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं. सीएम ने कहा है कि बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान ना दे. बाजारों में 'मास्क नहीं तो सामान नहीं' के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. उन्होंने कहा है कि सड़कों, बाजारों में हर किसी के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए. साथ ही नए साल के जश्न पर पाबंदी होगी.
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने नए आदेश में कहा है कि शादियों में अब 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं है. अंतिम संस्कार के दौरान केवल 20 लोगों को अनुमति दी जाती है. भीड़ से बचने के लिए धारा-144 लागू की गई है. ये प्रतिबंध खास तौर से 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से लागू होंगे और अगले आदेश तक जारी रहेंगे. इससे पहले, महाराष्ट्र सरकार ने कोविड के बढ़ते मामलों के कारण 7 जनवरी तक मुंबई में धारा-144 लागू की थी. इसके अलावा, पुलिस ने रेस्तरां, होटल, बार, पब, रिसॉर्ट और क्लब में नए साल के जश्न और पार्टियों पर भी प्रतिबंध लगाया था.
गोवा
गोवा में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Pramod Sawant) ने कहा है कि तटीय राज्य में पार्टियों और कार्यक्रमों की अनुमति तभी दी जाएगी, जब मेहमानों के पास या तो शत-प्रतिशत टीकाकरण या कोविड निगेटिव सर्टिफिकेट होगा. सावंत ने कहा, "पार्टियों और रेस्तरां के लिए 100 प्रतिशत टीकाकरण या कोविड निगेटिव प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य कर दिया गया है. अन्यथा आपको एक कार्यक्रम की मेजबानी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी."
बिहार
31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्क और ज़ू बंद रहेंगे. होटलों और रेस्त्रां में नए साल को लेकर हो रहे जश्न पर होटल मालिकों को कोविड प्रोटोकॉल के नियम को सुनिश्चित करना होगा. नए साल की रात पर प्रशासन के तरफ़ से विशेष निगरानी रखी जाएगी ऐसे में घर से निकलने से पहले आप अपने मन पर संयम बरते. कोविड के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार ने दो दिन सार्वजनिक जगहों पर ताला लगाने की पहल की है ताकी कोरोना के बढ़ते मामले पर विराम लगाया जा सके.
राजस्थान
राजस्थान कैबिनेट (Rajasthan Cabinet) के फैसले के मुताबिक राज्य में अब कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) को अनिवार्य कर दिया गया है. अगले साल 31 जनवरी के बाद से बिना वैक्सीनेशन (Vaccination) के लोगों को सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा नाइट कर्फ्यू को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा गया है. राजस्थान में शादी समारोह और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी. नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से लागू होगा, लेकिन नए साल का जश्न मनाने वालों को 31 दिसम्बर के दिन दो घंटे की अतिरिक्त छूट रहेगी. 31 जनवरी 2022 के बाद होटल सिनेमा और मॉल इत्यादि में डबल डोज़ लगवा चुके लोगों को ही अनुमति मिलेगी.
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