नई दिल्लीः दिल्ली में ऑड-ईवन को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून की हरी झंडी मिलने के बाद राजधानी में सोमवार से ऑड-ईवन स्कीम लागू होगी. ऐसे में दिल्ली में सोमवार से हाहाकार मच सकता है. इसकी गंभीरता को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने आज दोपहर तीन बजे बैठक बुलाई है.
दरअसल एनजीटी ने कुछ शर्तों के साथ ऑड-ईवन स्कीम को मंजूगी दी है.एनजीटी ने अपने निर्देश में अब महिला ड्राइवरों और दो-पहिया वाहनों को छूट के दायरे से बाहर कर दिया है. इस आदेश के बाद इमरजेंसी वाहनों और सीएनजी वाहनों को छोड़कर सभी गाड़िया ऑड-ईवन नियम के दायरे में आएंगी.
थम जाएगी दिल्ली
अबतक दिल्ली सरकार के नियम के तहत दो-पहिया वाहन, महिला ड्राइवर और वीवीआई गाड़ियों के ऑड-ईवन के दायरे से बाहर रखा गया था. एनजीटी की शर्तों के तहत इमजेंसी गाड़ियों को छोड़कर किसी वाहन को छूट नहीं दी गई है. इस नियम के साथ दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन और 33 लाख कारें थम जाएंगी.
क्या हैं नियम
एनजीटी के इस बार ऑड-ईवन स्कीम बेहद सख्त तरीके से लागू होगा. इस बार इमरजेंसी गाड़ियों को छोड़कर सभी पर ये नियम लागू होगा. इसमें सीएनजी स्टीकर वाली गाड़ियां और एंबुलेंस को छूट होगी. पिछली दो बार की तरह इस बार महिलाओं और दो पहिया वाहनों को कोई छूट नहीं होगी.