जम्मू: श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड (एसएएसबी) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उसे अपना मामला रखने का पूरा मौका दिए बिना निर्देश जारी किए.
एनजीटी ने दक्षिण कश्मीर के हिमालय में अमरनाथ गुफा मंदिर को ‘ध्वनि निषिद्ध क्षेत्र’ घोषित कर दिया था और प्रवेश द्वार के आगे कोई भी धार्मिक पूजा पाठ करने पर रोक लगा दी थी.
बहरहाल, 14 दिसंबर को एनजीटी ने अपने फैसले पर विरोध के बाद स्पष्ट किया कि उसने गुफा मंदिर के भीतर मंत्र पढ़ने और भजन गाने समेत कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है.
एनजीटी ने कहा था कि उसने केवल इस बात पर रोक लगाई है कि कोई भी श्रद्धालु या कोई भी व्यक्ति ‘अमरनाथ जी महा शिवलिंग’ के सामने खड़े होकर चुप रहे.
एसएएसबी के चेयरमैन राज्यपाल एन एन वोहरा ने एनजीटी के हालिया निर्देशों पर चर्चा करने के लिए नौ जनवरी को बोर्ड की आपात बैठक बुलाई है.
एक बयान में आज यहां कहा गया कि एसएएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमंग नरुला ने कहा कि बोर्ड में चर्चा के बाद एक अपील दायर करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.