नई दिल्ली: रियल एस्टेट कारोबारियों को राहत देते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के काम पर लगे बैन को हटा दिया. इसके साथ ही दिल्ली में ट्रकों की एंट्री को भी मंजूरी दे दी. एनजीटी ने शहर की वायु गुणवत्ता सुधरने पर संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया.


हालांकि, अधिकरण ने दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस लेने से मना कर दिया है. एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा ,‘‘ऐहतियाती सिद्धांत के आधार पर उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे.’’


एनजीटी ने पड़ोसी राज्यों- पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दो हफ्ते के भीतर प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर अपनी कार्य योजना सौंपने को कहा है. पीठ ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को हरी झंडी दे दी लेकिन कहा है कि धूल से प्रदूषण नहीं होना चाहिए. कार्यवाही दिन में सवा ग्यारह बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन न्यायमूर्ति दलीप सिंह की रिटायरमेंट का हवाला देते हुए पीठ ने खुद ही साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू की और निर्देश जारी किए.