Action On Terrorist: पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के ओवरग्राउंड वर्कर की संपत्ति कुर्क, फिदायीन हमले से जुड़ा है मामला
Pulwama News: एनआईए ने हमले में मदद करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2019 में जम्मू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था.
NIA Action in Pulwama: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके में एक कथित आतंकी की संपत्ति कुर्क की है. दरअसल, 31 दिसंबर 2017 को सीआरपीएफ केंद्र पर आतंकी हमले से जुड़े एक मामले में एनआईए अदालत के निर्देश पर गुरुवार सुबह संपत्तियों को सील कर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि लेथपोरा अवंतीपोरा में साढ़े पांच मरला से अधिक निर्मित छह दुकानों के रूप में संपत्ति एनआईए द्वारा शामिल की गई थी. कुर्क की गई संपत्ति फैयाज अहमद मागरे की है, जो एनआईए के केस नंबर 1 में आरोपी है. इसकी आरसी दिसंबर 2017 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए फिदायीन हमले से संबंधित है.
तीन आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ के पांच जवानों की जान चली गई और तीन अन्य घायल हो गए. जैश के तीन आतंकवादियों, जिनमें 16 वर्षीय फरदीन अहमद खांडे और दो पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे, सीआरपीएफ समूह केंद्र पर हमला किया था. तीनों आतंकी सुरक्षाबलों द्वारा चलाए एक दिन के अभियान में मारे गए थे.
चारों आरोपियों की पहचान की गई
फरदीन एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था. एनआईए ने हमले में मदद करने वाले चार आरोपियों के खिलाफ अगस्त 2019 में जम्मू की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. चारों की पहचान अवंतीपोरा के लेथपोरा निवासी फैयाज अहमद माग्रे, डार गनई गुंड निवासी निसार अहमद तांत्रे, अवंतीपोरा के त्राल, पुलवामा के रत्नीपोरा निवासी सैयद हिलाल अंद्राबी और रत्नीपोरा, पुलवामा के इरशाद अहमद रेशी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुर्क की गई संपत्ति फैयाज अहमद मागरे की है जो कि एनआईए के केस नंबर 1 में आरोपी है. इसकी आरसी दिसंबर 2017 में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए फिदायीन हमले से संबंधित है.
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