PFI Yoga Camps Killer Camps: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से हैदराबाद की एक विशेष अदालत में पीएफआई से जुड़े 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इस चार्जशीट में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के इन आरोपियों पर आतंकी प्रशिक्षण शिविरों और आतंकवादी गतिविधियों के लिए लोगों की भर्ती करने के आरोप लगाए गए हैं. 


न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि ये सभी आरोपी भोले-भाले मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे थे. इसके साथ ही इन युवाओं को भारत सरकार के साथ-साथ अन्य संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ नफरत और जहर भरे भाषणों के जरिए पीएफआई में भर्ती कर रहे थे. चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि आगे की जांच की जा रही है.


योगा कैंप में तैयार कर रहे थे हत्यारे


एनआईए ने चार्जशीट में कहा है कि पीएफआई में भर्ती किए जाने के बाद इन मुस्लिम युवाओं को 'बिगिनर्स कोर्स' करने के लिए भेजा जाता था. पीएफआई के इन प्रशिक्षण शिविरों को योग शिविर और फिजिकल एजुकेशन के नाम पर आयोजित किया जाता था. जिनका असल मकसद इन मुस्लिम युवाओं को हत्या करने की ट्रेनिंग देना था.


सिखाते थे रोजमर्रा की सामान्य चीजों से हत्या करना


एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, इन प्रशिक्षण शिविरों में मुस्लिम युवाओं को रोजमर्रा की सामान्य चीजों जैसे- चाकू, दरांती, लोहे की रॉड से हत्या करना सिखाया जाता था. इन शिविरों में बताया जाता था कि इन चीजों के जरिये गले, पेट और सिर जैसे शरीर के हिस्सों पर हमला कर किसी व्यक्ति को मारने का प्रशिक्षण दिया जाता था. जिससे आतंकी माहौल बनाया जा सके.


4 जुलाई को दर्ज हुआ था मुकदमा


इस मामले में 4 जुलाई को तेलंगाना के निजामाबाद में शुरुआती मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद 26 अगस्त को एनआईए ने फिर से मुकदमा दर्ज किया था. चार्जशीट में आरोपियों अब्दुल खादर, अब्दुल अहद, शेख इलियास अहमद, अब्दुल सलीम, शेख शादुल्लाहस फिरोज खान, मोहम्मद उस्मान, सैय्यद याहया समीर, शेख इमरान, मोहम्मद अब्दुल मुबीन और मोहम्मद इरफान के खिलाफ आईपीसी की अलग-अलग धाराओं के साथ यूएपीए के तहत धाराएं दर्ज की गई हैं.