अहमदाबादः गुजरात की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के एक बिजनेसमैन बिरजू सल्ला पर पाचं करोड़ का जुर्माना लगया है. बिरजू सल्ला अक्टूबर, 2017 में जेट एयरवेज के एक प्लेन को हाईजैक करने को लेकर धमकी दी थी. सुनवाई के दौरान एनआईए कोर्ट के जज ने कहा है कि इस मामले में दोषी पाए गए बिरजू सल्ला को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा. जुर्माने की रकम को उस प्लेन में सवार क्रू मेंबर्स और यात्रियों के बीच बांट दिया जाएगा.


दोषी पाए गए बिरजू सल्ला ने 30 अक्टूबर, 2017 को एयरक्राफ्ट के ट्वायलेट में टिश्यू पेपर बॉक्स में अंग्रेजी और उर्दू में विमान हैक किए जाने की धमकी लिखी थी. धमकी सामने आने के बाद विमान में सवार लोगों में अफरा-तफरी मच गई थी.


मामले की जांच के बाद सल्ला ने अपनी गुनाह कुबूल कर ली थी. पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया जिससे कि जेट एयरवेज दिल्ली में अपना ऑफिस बंद कर दे. अगर दिल्ली में ऑफिस बंद होता है तो उनकी गर्लफ्रेंड मुंबई वापस आ जाएगी. बता दें कि उस वक्त सल्ला की गर्लफ्रेंड जेट एयरवेज कंपनी में काम करती थी.


इस घटना के बाद सल्ला को उड़ान के ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था. एनआईए ने पिछले साल जनवरी में उसके खिलाफ विमान अपहरण रोधी कानून की धाराओं 3 (1), 3 (2)(ए) और 4 (बी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था.


सल्ला जाने-माने बिजनेसमैन है और गहने के कारोबार से जुड़े हुए हैं. उनका परिवार दक्षिणी मुंबई में रहता है. उनके परिवार में माता-पिता के साथ पत्नी और दो बच्चे हैं.


एंटी हाईजैकिंग नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति हैक करने की धमकी देता है या विमान हैक करने की कोशिश करता है तो पकड़े जाने पर फांसी या उम्रकैद की सजा दी जा सकती है.


टायर फटने के बाद स्पाइसजेट विमान की जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग


जानिए 17.22 करोड़ की आबादी के वाले मुस्लिम समुदाय की क्या है शैक्षिक स्थिति?