मुंबई: भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की अदालत ने पेशी में स्थायी छूट देने से इनकार कर दिया है.
प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अब सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें हप्ते में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट दी जाए. इस अर्जी को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित रहें.
एनआईए कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई 29 सितंबर, 2008 से ही कर रही है. इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं. मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं.
मालेगांव विस्फोट मामलाः कोर्ट रूम में पहुंचते ही प्रज्ञा ने कहा- यहां गंदगी है, नहीं बैठूंगी
महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे.