सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक NIA हिरासत में भेजा गया, निलंबित अधिकारी ने कोर्ट में किया ये बड़ा दावा
एंटीलिया केस में स्पेशल कोर्ट ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है.
मुंबई: एंटीलिया केस में स्पेशल कोर्ट ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है. अदालत में रिमांड पर सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
वाजे ने कहा कि मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है. मैं केस की जांच कर रहा था. इस केस का IO था. कहीं कुछ बदलाव हुआ और 13 मार्च को जब एनआईए ऑफिस गया तो मुझे अरेस्ट कर लिया गया. इन सब घटनाओं के पीछे कुछ बैकग्राउंड है. मुझे सब कुछ बताना है.
सचिन वाजे ने कहा कि सब कह रहें हैं कि मैंने जुर्म कबूल कर लिया है, यह गलत है. मैंने कोई जुर्म कबूल नहीं किया है. मैं सिर्फ डेढ़ दिन के लिए इस केस का IO था. क्राइम ब्रांच, एटीएस सब जांच कर रहे थे.
उन्होंने आगे कहा कि मैंने इसके पहले कोई क्राइम नहीं किया. मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है. इसके बाद वाजे ने कोर्ट में कहा कि मुझे कुछ बातें कोर्ट के रिकॉर्ड पर लानी है. इसपर जज ने कहा कि आप अपने वकील से पूछिए. वकील से बात करने के बाद तय हुआ की सचिन वाज़े लिखित में अपनी बातें कोर्ट को सौपेंगे.
एनआईए की दलील एनआईए ने रिमांड की मांग करते हुए कोर्ट में कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहें हैं. मनसुख हत्या मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है. आरोपी वाजे का ब्लड स्मैपल लिया गया है. गाड़ी से रिकवर किए गए फॉरंसिक एविडेंस से मैच कराना है.
एनआईए के वकील ने कहा कि आरोपी ने इस मामले के सीसीटीवी के डीवीआर को गायब किया है. पांच सितारा होटल में कमरे बुक करने के लिए 12 लाख रुपए दिए थे. इस मामले ने ना सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. क्योंकि इस साजिश को एक पुलिस वाले ने अंजाम दिया है.
सजिन वाजे के वकील की दलील सचिन वाले के वकील ने कोर्ट में कहा कि एनआईए साबित करे कि UAPA इस केस में कैसे लग सकता है. जिलेटीन स्टीक्स डेटोनेटर के बिना बम नहीं बन सकता है. यह केस सिर्फ इंडिविज्युल (अंबानी) को लेकर है, ना कि पूरे समाज के खिलाफ है. UAPA लगाने के लिए जरूररी है कि समाज को खतरा हो. इस मामले से देश की अखंडता को चोट नहीं पहुंच रही है.
मुंबई में 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के निकट एक कार से विस्फोटक बरामद हुए थे. एनआईए ने एंटीलिया के पास से विस्फोटक मिलने के मामले में सचिन वाजे के खिलाफ बुधवार को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं भी लगाई हैं. एनआईए विस्फोटक वाली कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या के मामले की भी जांच कर रही है. हिरेन का शव पांच मार्च को ठाणे में एक नहर से मिला था.
एंटीलिया मामला: एनआईए ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे के खिलाफ UAPA के तहत भी लगाई धाराएं