Aryan Khan Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मामले में आए कथित इंटरनेशनल ड्रग रैकेट तारों के चलते अब इस मामले की जांच एनआईए कर सकती है. इसके पहले भी गुजरात मुंद्रा पोर्ट पर बरामद हुए ड्रग मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है.
केंद्र सरकार जल्द ही आधिकारिक तौर पर इस मामले को एनआईए को सौंप सकती है. एनआईए अधिकारियों और एनसीबी के अधिकारियों के बीच बैठक चल रही है.
आर्यन, अरबाज और मुनमुन 27 दिन बाद मिली जमानत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ी राहत देते हुए आर्यन खान, अरबाज मर्चेट और मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी. इन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा छापे गए क्रूज शिप रेव पार्टी में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन खान को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान और सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा को जमानत पर रिहा करते हुए 14 शर्तें लगाई हैं.
एनसीबी ने दो अक्टूबर को मुंबई के तट के पास, गोवा जा रहे एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (23) और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था. एजेंसी ने क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने का दावा किया है. आर्यन को तीन अक्टूबर को एनडीपीएस कानून के तहत, मादक पदार्थ रखने, उनका इस्तेमाल करने और तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आर्यन और मर्चेंट आठ अक्टूबर से आर्थन रोड जेल में बंद हैं. वहीं, धमेचा भायखला महिला कारागार में आठ अक्टूबर से बंद हैं. इस मामले में आर्यन खान को गुरुवार को बंबई हाईकोर्ट ने जमानत दे दी. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्बरे की एकल पीठ ने मामले में सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी.
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