Terror funding Case: जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से नव निर्वाचित सांसद और टेरर फंडिंग के आरोपी अब्दुल राशिद शेख उर्फ ​​इंजीनियर राशिद ने अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. इस पर दिल्ली की एक विशेष अदालत ने इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने शपथ लेने के लिए जमानत मांगी थी.


दरअसल, पटियाला हाउस कोर्ट ने 6 जून यानि कि गुरुवार को जांच एजेंसी एनआईए को जवाब दाखिल करने के कहा था. एनआईए ने इसके अगले दिन यानि कि 7 जून को शुक्रवार को कोर्ट से जवाब देने के लिए और समय मांगा है. हालांकि, पटियाला कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख तय की थी. जिसके चलते राशिद को 18 जून तक जेल में ही रहना था. वहीं, आज कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत खारिज कर दी है.


कोर्ट ने शपथ गृहण के लिए जमानत देने से किया इंकार


बता दें कि, इंजीनियर राशिद ने सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के मद्देनजर 13 जून को अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज चंद्र जीत सिंह ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा था और कोर्ट ने अगली सुनवाई शुक्रवार के लिए तय की थी, जिसका फैसला अब सुनाया गया है.


जानिए कौन हैं तिहाड़ में बंद कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद?


बता दें कि, साल 2019 में एनआईए नेआतंकी फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से तिहाड़ जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रशीद शेख ने 472481 वोटों से जीत हासिल की थी. इंजीनियर रशीद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को 204142 वोटों के अंतर से हराया था. जबकि, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन तीसरे स्थान पर रहे थे.


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