NIA Action On Pannun: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार (20 सितंबर 2024) को पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू और उसके प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से जुड़े चार ठिकानों पर छापे मारे. एनआईए की टीमों ने मोगा में, बठिंडा में दो स्थानों पर और मोहाली में एक परिसर को निशाना बनाया, जो इस मामले में शामिल संदिग्धों से जुड़े थे. जांच एजेंसी ने यहां से डिजिटल डिवाइस सहित कई आपत्तिजनक सामन जब्त की, जिसकी जांच की जा रही है.


इन मामलों में दर्ज है मुकदमा


एनआईए ने एयर इंडिया के यात्रियों को धमकाने वाले वीडियो संदेश जारी करने को लेकर 17 नवंबर 2023 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी, 153ए और 506 के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 18बी और 20 के तहत मामला दर्ज किया था.


खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका की एक अदालत में भारत सरकार और कुछ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दायर किया है. इसके बाद अमेरिकी कोर्ट की ओर से भारत को भेजे गए समन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आपत्ति जताते हुए इसे चिंताजनक बताया.


पन्नू के आरोपों पर भारत का जवाब


खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने न्यूयॉर्क के साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला दर्ज कराया है. इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, "हाईलेवल जांच की जा रही है और सभी पहलुओं पर बारीकी से नजर रखी जा रही है."


इस मामले को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने खालिस्तानी आतंकी के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया. उन्होंने कहा, "इस केस को दायर करने वाला शख्स एक गैर कानूनी संगठन का प्रतिनिधित्व करता है. इस मुद्दे को जब हमारे सामने पहली बार लाया गया था, तभी कार्रवाई की गई थी. सिख फॉर जस्टिस एक कट्टरपंथी संस्था है, जिसका प्रमुख पन्नू भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण और धमकियां देता रहा है." इस विवाद के बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने साफ किया कि भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.


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