NIA ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा-ए-मौत दिए जाने का अनुरोध किया
NIA Demandt Death Penalty for Yasin Malik: अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था.
NIA Demandt Death Penalty for Yasin Malik: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने आतंकवाद के वित्तपोषण (Terror Funding) के मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Separatist Leader Yasin Malik) को मृत्युदंड दिए जाने का बुधवार को अनुरोध किया. अदालत के सूत्रों ने यह जानकारी दी. मलिक ने अवैध गतिविध (रोकथाम) कानून (UAPA) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था. एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष यह अभिवेदन दिया, जबकि मलिक की सहायता के लिए अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने उसे इस मामले में न्यूनतम सजा यानी आजीवन कारावास दिए जाने का अनुरोध किया.
इस बीच, मलिक ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपनी सजा का फैसला अदालत पर छोड़ रहा है. अदालत ने दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे दिन में बाद में सुनाए जाने की संभावना है. अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था. उसने एनआईए के अधिकारियों को मलिक पर जुर्माना लगाए जाने के लिए उसकी वित्तीय स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए थे.
लगाए गए आरोपो का विरोध नहीं- यासीन मलिक
मलिक ने अदालत (Court) में कहा था कि वह खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का विरोध नहीं करता. इन आरोपों में यूएपीए (UAPA) की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20 (आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 124-ए (राजद्रोह) शामिल हैं.
बिट्टा कराटे सहित 14 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं पर आरोप तय
अदालत ने पूर्व में, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे (Bitta Karate), शब्बीर शाह (Shabbir Shah), मसरत आलम, मोहम्मद युसूफ शाह, आफताब अहमद शाह, अल्ताफ अहमद शाह, नईम खान, मोहम्मद अकबर खांडे, राजा मेहराजुद्दीन कलवल, बशीर अहमद भट, जहूर अहमद शाह वटाली, शब्बीर अहमद शाह, अब्दुल राशिद शेख तथा नवल किशोर कपूर समेत कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे. लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया गया, जिन्हें मामले में भगोड़ा अपराधी बताया गया है.
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