नई दिल्ली: एनआईए ने काबुल, अफगानिस्तान के एक गुरुद्वारे में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के मामले में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसे एनआईए ने एनआईए एक्ट में हालिया संशोधनों के रूप में दर्ज किया है, जिसने एनआईए को उन आतंकी मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है जो भारतीय नागरिकों के खिलाफ भारत के बाहर किसी भी जगह पर किए जाते हैं, या भारत के हित को प्रभावित करते हैं.
एनआईए के मुताबिक एनआईए अधिनियम की धारा 6 (8) के प्रावधानों के तहत यूपीसीए के 120 बी, आईपीसी के 125 और यूएपीए के 16,18,20 और 38 के तहत मामला दर्ज किया गया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. ध्यान रहे कि हमले में एक भारतीय नागरिक मारा गया था जबकि हमलावर के तौर पर एक भारतीय नागरिक का नाम सामने आया है.
25 मार्च 2020 को, काबुल अफगानिस्तान में शोर बाजार क्षेत्र में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक गुरुद्वारे में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी की थी और 27 श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी और कई अन्य को घायल कर दिया था. जब हमला हुआ उस समय लगभग 150 व्यक्ति गुरुद्वारा के अंदर थे. हमले में एक भारतीय नागरिक तियान सिंह भी मारा गया था जो ग्रेटर कैलाश पार्ट-1, नई दिल्ली का निवासी बताया गया है.
हमले के बाद आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (ISKP) ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था. प्रारंभिक जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि हमलावरों में केरल का रहने वाला एक शख्स भी शामिल था. इस शख्स का नाम मोहसिन बताया गया था जो त्रिकुटीपुर, कासरगोड, केरल का रहने वाला बताया गया था. एनआईए को शक है कि इसमें कुछ और शख्स भी शामिल हो सकते हैं जो मोहसिन के साथ इस आतंकवादी संगठन आईएस केपी में शामिल हुए रहे होंगे. फिलहाल एनआईए की एक टीम केरल जा रही है जो मोहसिन के ठिकानों की भी जांच करेगी.
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